जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) के तहत शिकायत सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023 को संबोधित की जानी चाहिए।   |   उड़ानों की बुकिंग के लिए सहायता चाहिए, कृपया टोल फ्री नंबर 1800 180 3649 के माध्यम से हमसे संपर्क करें   |   यदि शिकायतों का आंतरिक समाधान नहीं हो पाता है, तो लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) (https://dpg.gov.in) से शिकायत के निवारण के लिए संपर्क किया जा सकता है।   |   रोहिणी हेलीपोर्ट, दिल्ली में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पट्टे के लिए उपलब्ध हैंगर स्पेस   |   भारत के संविधान की प्रस्तावना  |   विमानन अकादमी दिल्ली में दाखिला  |   पीएचएल इंटर्नशिप   -  योजना  (यहां क्लिक करे),  आवेदन  (यहां क्लिक करे)   |   पीएचटीआई मुंबई में बैचलर ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ओपन  (यहां क्लिक करे)   |   उड़ानों की बुकिंग के लिए सहायता चाहिए, कृपया टोल फ्री नंबर 1800 180 3649 के माध्यम से हमसे संपर्क करें   |   पारदर्शिता लेखापरीक्षा के लिए एक ढांचा     |   स्वच्छता शपथ





मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्य

अंतिम अद्यतन: 12/11/2021

मुख्य सतर्कता अधिकारी के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक भ्रष्ट आचरण में शामिल लोगों का पता लगाने और उन्हें दंडित करने के अलावा भ्रष्टाचार और अन्य कदाचार के खिलाफ निवारक उपाय करना है।

मोटे तौर पर, सीवीओ की भूमिकाएं और कार्य इस प्रकार हैं:

♦   भ्रष्टाचार या कदाचार के दायरे को खत्म करने या कम करने की दृष्टि से संगठन के मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की विस्तार से जांच करना।

♦   संगठन में संवेदनशील/भ्रष्टाचार संभावित स्थानों की पहचान करना और ऐसे क्षेत्र में तैनात कर्मियों पर नजर रखना।

♦   प्रणाली की विफलताओं और भ्रष्टाचार या कदाचार के अस्तित्व का पता लगाने के लिए औचक निरीक्षण और नियमित निरीक्षण की योजना बनाना और लागू करना।

♦   संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों पर उचित निगरानी रखना।

♦   कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा से संबंधित आचरण नियमों का त्वरित पालन सुनिश्चित करना।

♦   सभी स्तरों पर सतर्कता मामलों की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना। जिन मामलों में सतर्कता दृष्टिकोण के संबंध में निर्णय की आवश्यकता होती है और जिनके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श की आवश्यकता होती है, प्रत्येक मामले में निर्णय मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

♦   यह देखने के लिए कि सीबीआई को उचित सहायता दी जाती है। उन्हें सौंपे गए या उनके द्वारा अपने स्वयं के सूचना के स्रोत पर शुरू किए गए मामलों की जांच में।

♦   आरोपी अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के संबंध में उचित और पर्याप्त कार्रवाई करना।

♦   आयोग को विवरणी शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना।

♦   यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवानिवृत होने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध मामले फाइलों के गुम होने आदि कारणों से समय-सीमा के कारण व्यपगत न हों और सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के मामलों में पारित आदेशों को समय पर लागू किया जाए।

♦   पीएचएल के प्रशासनिक कामकाज में सुधार के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, निवारक जांच / निरीक्षण करना और प्रणालीगत सुधार की सलाह देना।

♦   सभी संबंधितों के लाभ के लिए समय-समय पर सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

♦   कर्मचारियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक संपत्ति विवरणी की जांच करना।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें

श्री अमल गर्ग, आईआरएस (आईटी: 1995)
मुख्य सतर्कता अधिकारी
फ़ोन: 0120-2542202
फ़ैक्स: 0120-2476973
ईमेल: cvo[at]pawanhans[dot]co[dot]in
Vigilance
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